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सूचना अधिकार अधिनियम की धारा ४(१)ब के अन्तर्गत सूचनांएँ

आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में खुलेपन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान किया गया है।

जबकि धारा 4(1) (ए) रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए एक सामान्य दिशानिर्देश प्रदान करती है, ताकि सूचना को आसानी से संग्रहीत और बनाए रखा जा सके, धारा 4 की उप-धारा बी, सी और डी संगठनात्मक उद्देश्यों और कार्यों से संबंधित हैं। आरटीआई अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (बी), (सी) और (डी) और अन्य संबंधित सूचनाओं को छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात्, 1-संगठन और कार्य, 2-बजट और कार्यक्रम , 3-प्रचार और सार्वजनिक इंटरफ़ेस, 4-ई. शासन, 5- निर्धारित सूचना और 6. स्वयं की पहल पर प्रकट की गई सूचना।

1. संगठन और कार्य

क्र.सं.​

वस्तु

प्रकटीकरण का विवरण

टिप्पणी

1.1

इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण [धारा 4(1)(बी)( i )]

  1. संगठन का नाम और पता

केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन

पीसीएसटीई कार्यालय, द्वितीय तल, 1, नवाब यूसुफ रोड, सिविल लाइंस, प्रयागराज-211001

  1. संगठन के प्रमुख

प्रमुख मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर

  1. विजन, मिशन और प्रमुख उद्देश्य

यहाँ क्लिक करें

  1. कार्य और कर्तव्य

25 केवी आरई के अनुरूप सिग्नलिंग और दूरसंचार परिसंपत्तियों का आरई संशोधन कार्य।

  1. संगठन चार्ट

यहाँ क्लिक करें

  1. कोई अन्य विवरण - विभाग की उत्पत्ति, स्थापना, गठन तथा समय-समय पर विभागाध्यक्षों के साथ-साथ एवं समय-समय पर गठित समितियों/आयोगों के बारे में भी बताया गया है।

लागू नहीं 

1.2

इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

[धारा 4(1)(बी)(ii)]

  1. अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक)

अधिकारियों की ड्यूटी सूची-जल्द ही आ रही है

मॉडल एसओपी -2018

  1. नियम/आदेश जिनके तहत शक्तियां और कर्तव्य प्राप्त होते हैं और

सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल

दूरसंचार मैनुअल

मॉडल एसओपी -2018

  1. प्रयोग
  1. कार्य आवंटन

कर्मचारियों की ड्यूटी सूची-जल्द ही आ रही है

1.3

निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

[धारा 4(1)(बी)(iii)]

  1. निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रमुख निर्णय बिंदुओं की पहचान करना

मॉडल एसओपी-2018 के अनुसार

  1. अंतिम निर्णय लेने वाला प्राधिकारी

मॉडल एसओपी-2018 के अनुसार

  1. संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम आदि।

मॉडल एसओपी -2018

सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल

दूरसंचार मैनुअल

  1. निर्णय लेने की समय सीमा, यदि कोई हो

लागू नहीं 

  1. पर्यवेक्षण और जवाबदेही का चैनल

मॉडल एसओपी-2018 के अनुसार

1.4

कार्यों के निर्वहन के मानदंड

[धारा 4(1)(बी)(iv)]

  1. प्रदान किए जाने वाले कार्यों/सेवाओं की प्रकृति

कोर/मुख्यालय में दूरसंचार परिसंपत्तियों का रखरखाव तथा रेलवे विद्युतीकरण से संबंधित अन्य सिग्नल एवं दूरसंचार संबंधी फाइल का कार्य।

  1. कार्यों/सेवा वितरण के लिए मानदंड/मानक

सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल

दूरसंचार मैनुअल

  1. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इन सेवाओं तक पहुँचा जा सकता है

लागू नहीं 

  1. लक्ष्य प्राप्त करने की समय सीमा

रेलवे बोर्ड/जीएम/पीसीएसटीई द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार

  1. शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया

सीपीजीआरएएम पोर्टल ( https://pgportal.gov.in/ ) से प्राप्त शिकायतों का निवारण 21 दिनों के भीतर किया जाता है। अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का निवारण उचित स्तर पर किया जाता है।

1.5

कार्य निर्वहन के लिए नियम, विनियम, अनुदेश पुस्तिका और अभिलेख [धारा 4(1)(बी)(वी)]

  1. अभिलेख/मैनुअल/निर्देश का शीर्षक और प्रकृति

सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल

दूरसंचार मैनुअल

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संग्रह

  1. नियमों, विनियमों, निर्देश पुस्तिकाओं और अभिलेखों की सूची
  1. अधिनियम/नियम पुस्तिकाएं आदि।
  1. स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश

स्थानांतरण रेलवे बोर्ड के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

रेलवे बोर्ड द्वारा स्थानांतरण आदेश के लिए यहां क्लिक करें।

1.6

प्राधिकरण द्वारा अपने नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियाँ

[धारा 4(1)(बी)(vi)]

  1. दस्तावेज़ों की श्रेणियाँ

एसएंडटी से संबंधित दस्तावेज भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर निम्नानुसार उपलब्ध हैं:

सिग्नल निदेशालय

दूरसंचार निदेशालय

आरडीएसओ (सिग्नल)

आरडीएसओ (दूरसंचार)

  1. दस्तावेजों/श्रेणियों का संरक्षक

रेलवे बोर्ड

1.7

सार्वजनिक प्राधिकरण के भाग के रूप में गठित बोर्ड, परिषद, समितियां और अन्य निकाय [धारा 4(1)(बी)(viii)]

  1. बोर्ड, परिषद, समिति आदि का नाम

 

लागू नहीं 

  1. संघटन
  1. गठन की तिथियां
  1. अवधि / कार्यकाल
  1. शक्तियाँ और कार्य
  1. क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली हैं?
  1. क्या बैठकों के विवरण जनता के लिए खुले हैं?
  1. वह स्थान जहां जनता के लिए खुले कार्यवृत्त उपलब्ध हों?

1.8

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका [धारा 4(1)(बी)(ix)]

  1. नाम और पदनाम

यहाँ क्लिक करें

  1. टेलीफोन, फैक्स और ईमेल आईडी.

यहाँ क्लिक करें

1.9

अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें क्षतिपूर्ति प्रणाली भी शामिल है [धारा 4(1)(बी)(x)]

  1. सकल मासिक पारिश्रमिक वाले कर्मचारियों की सूची

कर्मचारी RESS के माध्यम से अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । सभी भुगतान AIMS के माध्यम से किए जाते हैं

  1. इसके विनियमों में प्रदत्त मुआवजे की प्रणाली

1.10

जन सूचना अधिकारियों का नाम, पदनाम और अन्य विवरण

[धारा 4(1)(बी)(xvi)]

  1. जन सूचना अधिकारी (पीआईओ), सहायक जन  सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पदनाम

पीआईओ

नाम- जगदीश कुमार

पदनाम: उप-सीएसटीई /पी

टेलीफोन नंबर ( रेलवे ): 035-55515

पता: केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन, पीसीएसटीई कार्यालय, द्वितीय तल, 1, नवाब यूसुफ रोड, सिविल लाइंस, प्रयागराज-211001

 

अपीलीय प्राधिकारी

नाम: श्री एस एस नेगी

पदनाम: पीसीएसटीई/कोर

टेलीफोन नंबर (बीएसएनएल): 0532-2407728

ईमेल: cste@core.railnet.gov.in

पता: केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन, पीसीएसटीई कार्यालय, द्वितीय तल, 1, नवाब यूसुफ रोड, सिविल लाइंस, प्रयागराज-211001

  1. प्रत्येक नामित अधिकारी का पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी

1.11

उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/ की गई है [धारा 4(2)]

उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है

  1. मामूली दंड या बड़ी दंड कार्यवाही के लिए लंबित

शून्य

  1. मामूली दंड या बड़ी दंड कार्यवाही के लिए अंतिम रूप दिया गया

शून्य

1.12

आरटीआई की समझ बढ़ाने के लिए कार्यक्रम [धारा 26]

  1. शैक्षिक कार्यक्रम

लागू नहीं 

  1. कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रोत्साहित करने के प्रयास

लागू नहीं 

  1. सीपीआईओ/एपीआईओ का प्रशिक्षण

सीआईसी और रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार

  1. संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आरटीआई पर दिशानिर्देशों को अद्यतन और प्रकाशित करना

लागू नहीं 

1.13

स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश [एफ सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013]

 

स्थानांतरण रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नीति के अनुसार किया जाता है।

पदोन्नति/पदस्थापना/अन्य आदेशों का लिंक- रेलवे बोर्ड

स्थानांतरण/पदस्थापना आदेशों का लिंक- CORE

 

2. बजट और कार्यक्रम

क्र.सं.​

वस्तु

प्रकटीकरण का विवरण

टिप्पणी

2.1

प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें सभी योजनाएं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण आदि पर रिपोर्ट शामिल हैं। [धारा 4(1)(बी)(xi)]

  1. सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए कुल बजट

कृपया यहां क्लिक करें

  1. प्रत्येक एजेंसी और योजना एवं कार्यक्रम के लिए बजट

कृपया यहां क्लिक करें

  1. प्रस्तावित व्यय

कृपया यहां क्लिक करें

  1. प्रत्येक एजेंसी के लिए संशोधित बजट, यदि कोई हो।

कृपया यहां क्लिक करें

  1. किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट तथा संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध होने का स्थान।

कृपया यहां क्लिक करें

2.2

विदेशी और घरेलू दौरे [एफ सं. 1/8/2012-आईआर दिनांक 11.9.2012]

  1. बजट

कृपया यहां क्लिक करें

   
  1. सरकार के संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के मंत्रालयों और अधिकारियों तथा विभागाध्यक्षों द्वारा विदेश और घरेलू दौरे।
  1. देखे गए स्थान
  2. यात्रा की अवधि
  3. आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल में सदस्यों की संख्या
  4. यात्रा पर व्यय

कृपया यहां क्लिक करें

   
  1. खरीद से संबंधित जानकारी
  1. नोटिस/निविदा पूछताछ और उस पर शुद्धिपत्र (यदि कोई हो)।
  2. प्रदान की गई बोलियों का विवरण जिसमें खरीदी जा रही वस्तुओं/सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के नाम शामिल होंगे।
  3. कार्य अनुबंध संपन्न हुए - उपरोक्त और ऐसे किसी भी संयोजन में
  4. वह दर/दरें तथा कुल राशि जिस पर ऐसी खरीद या कार्य अनुबंध निष्पादित किया जाना है।

जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है:

https://www.ireps.gov.in/

https://gem.gov.in/

2.3

सब्सिडी कार्यक्रम के क्रियान्वयन का तरीका [धारा 4(1)(बी)(xii)]

  1. गतिविधि कार्यक्रम का नाम

लागू नहीं 

  1. कार्यक्रम का उद्देश्य
  1. लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया
  1. कार्यक्रम /योजना की अवधि
  1. कार्यक्रम के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य
  1. सब्सिडी की प्रकृति/मान/आबंटित राशि
  1. सब्सिडी प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड
  1. कार्यक्रम के लाभार्थियों का विवरण (संख्या, प्रोफ़ाइल आदि)

2.4

विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान [एफ सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013]

  1. राज्य सरकार/एनजीओ/अन्य संस्थानों को विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान/आबंटन

लागू नहीं 

  1. उन सभी कानूनी संस्थाओं के वार्षिक खाते जिन्हें सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है ।

2.5

सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण [धारा 4(1)(बी)(xiii)]

  1. सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतें, परमिट या प्राधिकरण।

लागू नहीं 

  1. प्रत्येक रियायत, परमिट या प्राधिकरण के लिए
  1. पात्रता मापदंड
  2. रियायत/अनुदान और/या प्राधिकरण परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया
  3. रियायतें/परमिट या प्राधिकरण प्राप्तकर्ताओं का नाम और पता
  4. रियायत/अनुमति प्रदान करने की तिथि

2.6

सीएजी और पीएसी पैरा [एफ संख्या 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013]

सीएजी और पीएसी के अनुच्छेद तथा इनके बाद की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एआरटी) संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दी गई हैं।

 

 

3. प्रचार और सार्वजनिक इंटरफ़ेस

क्र.सं.​

वस्तु

प्रकटीकरण का विवरण

टिप्पणी

3.1

नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए किसी भी व्यवस्था का विवरण [धारा 4(1)(बी)(vii)]

[एफ सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013]

जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था

  1. प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो सामान्यतः नागरिकों द्वारा देखे जाते हैं

सांसदों/विधायकों तथा अन्य वीआईपी से संबंधित मामलों का उत्तर उचित माध्यम से दिया जा रहा है।

  1. परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था
  1. नीति निर्माण / नीति कार्यान्वयन में जनता के सदस्य
  2. आगंतुकों के लिए आवंटित दिन और समय
  3. आरटीआई आवेदकों द्वारा अक्सर मांगे जाने वाले प्रकाशन उपलब्ध कराने के लिए सूचना एवं सुविधा काउंटर (आईएफसी) का संपर्क विवरण

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)

  1. विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का विवरण, यदि कोई हो

लागू नहीं 

  1. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)

लागू नहीं 

  1. रियायत समझौते

लागू नहीं 

  1. संचालन और रखरखाव मैनुअल

लागू नहीं 

  1. पीपीपी के कार्यान्वयन के भाग के रूप में तैयार किए गए अन्य दस्तावेज।

लागू नहीं 

  1. शुल्क, टोल या अन्य प्रकार के राजस्व से संबंधित जानकारी जो सरकार से प्राधिकरण के तहत एकत्र की जा सकती है

लागू नहीं 

  1. आउटपुट और परिणामों से संबंधित जानकारी

लागू नहीं 

  1. निजी क्षेत्र के पक्ष (रियायती आदि) के चयन की प्रक्रिया

लागू नहीं 

  1. पीपीपी परियोजना के तहत किए गए सभी भुगतान

लागू नहीं 

3.2

क्या जनता को प्रभावित करने वाली नीतियों/निर्णयों का विवरण उन्हें सूचित किया जाता है [धारा 4(1)(सी)]

महत्वपूर्ण नीतियां बनाते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को सार्वजनिक करें ताकि प्रक्रिया को अधिक संवादात्मक बनाया जा सके।

लागू नहीं 

  1. पिछले एक वर्ष में लिए गए नीतिगत निर्णय/कानून

लागू नहीं 

  1. सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करें

लागू नहीं 

  1. नीति निर्माण से पहले परामर्श की व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करना

लागू नहीं 

3.3

सूचना का व्यापक रूप से और ऐसे रूप और तरीके से प्रसार करना जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हो [धारा 4(3)]

संचार के सबसे प्रभावी साधनों का उपयोग

  1. इंटरनेट (वेबसाइट)

https://core.indianrailways.gov.in/index.jsp?lang=0

3.4

सूचना मैनुअल / हैंडबुक की पहुंच का प्रारूप [धारा 4(1)(बी)]

सूचना मैनुअल/हैंडबुक उपलब्ध है

  1. इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप

जनसंपर्क निदेशालय

सिग्नल निदेशालय

दूरसंचार निदेशालय

  1. मुद्रित प्रारूप
 

3.5

सूचना पुस्तिका/हैंडबुक निःशुल्क उपलब्ध है या नहीं [धारा 4(1)(बी)]

उपलब्ध सामग्रियों की सूची

  1. निःशुल्क

जनसंपर्क निदेशालय

सिग्नल निदेशालय

दूरसंचार निदेशालय

  1. माध्यम की उचित लागत पर

वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध

 

4. ई-शासन

क्र.सं.​

वस्तु

प्रकटीकरण का विवरण

टिप्पणी

4.1

सूचना मैनुअल / हैंडबुक जिस भाषा में उपलब्ध है [एफ संख्या 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013]

अंग्रेज़ी

अंग्रेज़ी

स्थानीय भाषा

आंशिक जानकारी हिंदी में उपलब्ध है

4.2

सूचना मैनुअल/हैंडबुक को अंतिम बार कब अद्यतन किया गया था? [एफ सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013]

वार्षिक अद्यतन की अंतिम तिथि

नवीनतम अपडेट वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

भारतीय रेलवे पोर्टल:

4.3

जानकारी [धारा 4(1)(बी)(xiv)]

  1. इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी का विवरण।

सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल

दूरसंचार मैनुअल

  1. दस्तावेज़/रिकॉर्ड/अन्य जानकारी का नाम/शीर्षक
  1. स्थान जहाँ उपलब्ध हो

भारतीय रेलवे पोर्टल

4.4

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण [धारा 4(1)(बी)(xv)]

  1. संकाय का नाम और स्थान

भारतीय रेलवे पोर्टल

  1. उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण
  1. सुविधा के कार्य घंटे

24/7 ऑनलाइन

  1. संपर्क व्यक्ति और संपर्क विवरण (फ़ोन, फ़ैक्स ईमेल)

रेलवे बोर्ड निर्देशिका

4.5

ऐसी अन्य जानकारी जो धारा 4(1)(बी)(xvii) के तहत निर्धारित की जा सकती है

  1. शिकायत निवारण तंत्र

सीपीजीआरएएम पोर्टल ( https://pgportal.gov.in ) पर प्राप्त शिकायतों का 21 दिनों के भीतर निवारण किया जाता है । अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का उचित स्तर पर निवारण किया जाता है।

  1. आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदनों और उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण

आरटीआई वेब पोर्टल ( https://rtionline.gov.in/RTIMIS ) पर उपलब्ध

  1. कार्यक्रमों की सूची
 
  1. चल रही योजनाओं/परियोजनाओं/ कार्यक्रमों की सूची
 
  1. ठेकेदार का नाम, अनुबंध की राशि और अनुबंध पूरा होने की अवधि सहित किए गए सभी अनुबंधों का विवरण।

जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है:

https://www.ireps.gov.in

  1. वार्षिक रिपोर्ट
 
  1. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

आरटीआई वेब पोर्टल पर उपलब्ध

  1. कोई अन्य जानकारी जैसे
  1. नागरिक चार्टर

लागू नहीं 

  1. परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज़ (RFD)

लागू नहीं 

  1. छह मासिक रिपोर्ट

लागू नहीं 

  1. नागरिक चार्टर में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप कार्य निष्पादन।

लागू नहीं 

4.6

आरटीआई आवेदनों और अपीलों की प्राप्ति और निपटान [एफ संख्या 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013]

  1. प्राप्त और निपटाए गए आवेदनों का विवरण

कृपया यहां क्लिक करें

  1. प्राप्त अपीलों और जारी आदेशों का विवरण

कृपया यहां क्लिक करें

4.7

संसद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर [धारा 4(1)(डी)]

पूछे गए प्रश्नों और दिए गए उत्तरों का विवरण।

दिए गए उत्तरों का विवरण राज्य सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभा ( https://rajyasabha.nic.in ) और लोक सभा ( https://loksabha.nic.in )

 

5. निर्धारित जानकारी

क्र.सं.​

वस्तु

प्रकटीकरण का विवरण

टिप्पणी

5.1

ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है [एफ सं. 1/2/2016-आईआर दिनांक 17.08.2016, एफ सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013]

  1. नाम एवं विवरण
  1. वर्तमान सीपीआईओ और एफएए
  2. 1.1.2015 से पूर्व सीपीआईओ एवं एफएए

()पीआईओ

नाम- जगदीश कुमार

पदनाम: उप-सीएसटीई /पी

अपीलीय प्राधिकारी

नाम: श्री एस.एस.नेगी

पदनाम: पीसीएसटीई/कोर

 

(बी) पूर्व पीआईओ

नाम: सौरभ मिश्रा

पदनाम: उप-सीएसटीई / मुख्यालय

पूर्व अपीलीय प्राधिकारी

नाम- आर.एन.सिंह

पदनाम: पीसीएसटीई/कोर

  1. स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तीसरे पक्ष के ऑडिट का विवरण
  1. लेखापरीक्षा की तिथियां
  2. किए गए ऑडिट की रिपोर्ट

लागू नहीं 

  1. विभागाध्यक्ष के पद से नीचे के नोडल अधिकारियों की नियुक्ति
  1. अपॉइंटमेंट की तिथि
  2. अधिकारियों के नाम और पदनाम

लागू नहीं 

  1. स्वप्रेरणा प्रकटीकरण पर सलाह के लिए प्रमुख हितधारकों की परामर्श समिति
  1. गठन की तिथियां
  2. अधिकारियों के नाम और पदनाम

लागू नहीं 

  1. आरटीआई के अंतर्गत बार-बार मांगी जाने वाली सूचना की पहचान करने के लिए आरटीआई में समृद्ध अनुभव वाले पीआईओ/एफएए की समिति
  1. गठन की तिथियां
  2. अधिकारियों के नाम और पदनाम

लागू नहीं 

 

6. स्वयं की पहल पर जानकारी का खुलासा

क्र.सं.​

वस्तु

प्रकटीकरण का विवरण

टिप्पणी

6.1

वस्तु/सूचना का खुलासा इस प्रकार किया जाए कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े।

 

आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के अनुसार जनता को दी गई जानकारी

6.2

भारतीय सरकारी वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश (जीआईजीडब्ल्यू) का पालन किया जाता है (फरवरी, 2009 में जारी किया गया और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल (सीएसएमओपी) में शामिल किया गया)

  1. क्या एसटीक्यूसी प्रमाणीकरण प्राप्त किया गया है और इसकी वैधता क्या है?
  2. क्या वेबसाइट पर प्रमाणपत्र दिखाया गया है?
 

 

 



Source : कोर की आधिकारिक वेबसाइट पर आपका स्वागत है CMS Team Last Reviewed on: 18-08-2025  

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