1. संगठन और कार्य
|
क्र.सं.
|
वस्तु
|
प्रकटीकरण का विवरण
|
टिप्पणी
|
1.1
|
इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण [धारा 4(1)(बी)9( i )]
|
-
संगठन का नाम और पता.
|
केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन
कार्यालय पीसीपीओ, 1, नवाब यूसुफ रोड, सिविल लाइंस, प्रयागराज-211001
|
-
संगठन के प्रमुख
|
प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
|
-
विजन, मिशन और प्रमुख उद्देश्य
|
यहाँ क्लिक करें
|
-
कार्य और कर्तव्य
|
यहाँ क्लिक करें
|
-
संगठन चार्ट
|
यहाँ क्लिक करें
|
-
अन्य विवरण - विभाग की उत्पत्ति, स्थापना, गठन तथा समय-समय पर विभागाध्यक्षों के साथ-साथ समय-समय पर गठित समितियों/आयोगों के बारे में भी बताया गया है।
|
लागू नहीं
|
1.2
|
इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य
[धारा 4(1)(बी)(ii)]
|
-
अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक)
|
मॉडल एसओपी , आईआरईएम के अनुसार
|
-
नियम/आदेश जिनके तहत शक्तियां और कर्तव्य प्राप्त होते हैं और
|
मॉडल एसओपी , आईआरईएम के अनुसार
|
-
प्रयोग
|
मॉडल एसओपी , आईआरईएम के अनुसार
|
-
कार्य आवंटन
|
मॉडल एसओपी , आईआरईएम के अनुसार
|
1.3
|
निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
[धारा 4(1)(बी)(iii)]
|
-
निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रमुख निर्णय बिंदुओं की पहचान करना
|
मॉडल एसओपी , आईआरईएम के अनुसार
|
-
अंतिम निर्णय लेने वाला प्राधिकारी
|
मॉडल एसओपी , आईआरईएम के अनुसार
|
-
संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम आदि।
|
मॉडल एसओपी , आईआरईएम के अनुसार
|
-
निर्णय लेने की समय सीमा, यदि कोई हो
|
मॉडल एसओपी , आईआरईएम के अनुसार
|
-
पर्यवेक्षण और जवाबदेही का चैनल
|
मॉडल एसओपी , आईआरईएम के अनुसार
|
1.4
|
कार्यों के निर्वहन के मानदंड
[धारा 4(1)(बी)(iv)]
|
-
कार्यों/प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति
|
मॉडल एसओपी , आईआरईएम के अनुसार
|
-
कार्यों/सेवा वितरण के लिए मानदंड/मानक
|
मॉडल एसओपी , आईआरईएम के अनुसार
|
-
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इन सेवाओं तक पहुँचा जा सकता है
|
मॉडल एसओपी , आईआरईएम के अनुसार
|
-
लक्ष्य प्राप्त करने की समय सीमा
|
मॉडल एसओपी , आईआरईएम के अनुसार
|
-
शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया
|
मॉडल एसओपी , आईआरईएम के अनुसार
|
1.5
|
कार्य निर्वहन के लिए नियम, विनियम, अनुदेश पुस्तिका और अभिलेख [धारा 4(1)(बी)(वी)]
|
-
अभिलेख/मैनुअल/निर्देश का शीर्षक और प्रकृति
|
मॉडल एसओपी , आईआरईएम के अनुसार
|
-
नियमों, विनियमों, निर्देश पुस्तिकाओं और अभिलेखों की सूची
|
मॉडल एसओपी , आईआरईएम के अनुसार
|
-
अधिनियम/नियम पुस्तिकाएं आदि।
|
मॉडल एसओपी , आईआरईएम के अनुसार
|
-
स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश
|
मॉडल एसओपी , आईआरईएम के अनुसार
|
1.6
|
प्राधिकरण द्वारा अपने नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियाँ
[धारा 4(1)(बी)(vi)]
|
-
दस्तावेज़ों की श्रेणियाँ
|
लागू नहीं
|
-
दस्तावेजों/श्रेणियों का संरक्षक
|
लागू नहीं
|
1.7
|
सार्वजनिक प्राधिकरण के भाग के रूप में गठित बोर्ड, परिषद, समितियां और अन्य निकाय [धारा 4(1)(बी)(viii)]
|
-
बोर्ड, परिषद, समिति आदि का नाम
|
कृपया यहां क्लिक करें
|
-
संघटन
|
-
गठन की तिथियां
|
-
अवधि / कार्यकाल
|
-
शक्तियाँ और कार्य
|
-
क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली हैं?
|
नहीं
|
-
क्या बैठकों के विवरण जनता के लिए खुले हैं?
|
लागू नहीं
|
-
वह स्थान जहां जनता के लिए खुले कार्यवृत्त उपलब्ध हों?
|
लागू नहीं
|
1.8
|
अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका [धारा 4(1)(बी)(ix)]
|
-
नाम और पदनाम
|
कृपया यहां क्लिक करें
|
-
टेलीफोन, फैक्स और ईमेल आईडी.
|
1.9
|
अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें क्षतिपूर्ति प्रणाली भी शामिल है [धारा 4(1)(बी)(x)]
|
-
सकल मासिक पारिश्रमिक वाले कर्मचारियों की सूची
|
कर्मचारी IPAS के माध्यम से अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी भुगतान NEFT के माध्यम से किए जाते हैं।
https://aims.indianrailways.gov.in/IPAS
|
-
इसके विनियमों में प्रदत्त मुआवजे की प्रणाली
|
रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार
|
1.10
|
लोक सूचना अधिकारियों का नाम, पदनाम और अन्य विवरण
[धारा 4(1)(बी)(xvi)]
|
-
लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ), सहायक लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पदनाम
|
पीआईओ
नाम- के.के.श्रीवास्तव
पदनाम: उप सीपीओ
टेलीफोन नंबर ( रेलवे ): 035-55511
ईमेल: dycpo@core.railnet.gov.in
पता: केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन, 1, नवाब यूसुफ रोड, सिविल लाइंस, प्रयागराज-211001
अपीलीय प्राधिकारी
नाम: श्री एसएसनेगी
पदनाम: पीसीपीओ/कोर
टेलीफोन नंबर (बीएसएनएल): 0532-2408675
ईमेल: cpo@core.railnet.gov.in
पता: केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन, 1, नवाब यूसुफ रोड, सिविल लाइंस, प्रयागराज-211001
|
-
प्रत्येक नामित अधिकारी का पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी
|
1.11
|
कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है [धारा 4(2)]
|
उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है
-
मामूली दंड या बड़ी दंड कार्यवाही के लिए लंबित
|
शून्य
|
-
मामूली दंड या बड़ी दंड कार्यवाही के लिए अंतिम रूप दिया गया
|
शून्य
|
1.12
|
आरटीआई की समझ बढ़ाने के लिए कार्यक्रम (धारा 26)
|
-
शैक्षिक कार्यक्रम
|
लागू नहीं
|
-
कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रोत्साहित करने के प्रयास
|
लागू नहीं
|
-
सीपीआईओ/एपीआईओ का प्रशिक्षण
|
सीआईसी और रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार
|
-
संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आरटीआई पर दिशानिर्देशों को अद्यतन और प्रकाशित करना
|
लागू नहीं
|
1.13
|
स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश [एफ सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013]
|
|
स्थानांतरण रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नीति के अनुसार किया जाता है।
पदोन्नति/पदस्थापना/अन्य आदेशों का लिंक- रेलवे बोर्ड
स्थानांतरण/पदस्थापना आदेशों का लिंक- CORE
|