शुल्क का रूप |
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 16.09.2005 की अधिसूचना (नीचे उदधृत) में निर्धारित शुल्क के साथ मानक प्रारूप (संलग्न) में आवेदन कर सकते हैं । |
केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन (कोर) से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए कैश आफिस में शुल्क जमा कर समुचित रशीद प्राप्त की जा सकती है अथवा विसमुलोधि, कोर, इलाहाबाद के पक्ष में देय पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक के रूप में किया जा सकता है । |
भारत सरकार
कार्मिक, जन शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) |
नई दिल्ली, दिनांक16 सितम्बर,2005 |
अधिसूचना |
जी.एस.आर. ने अपनी शक्तियां जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के खंड (27) के उपखंड(2) की धारा (बी)
और (सी) में प्रदान की गयी है, उनके अनुप्रयोग हेतु केंद्रीय सरकार के कुछ नियम बनाये हैं जो निम्नवत नामित हैंः- |
1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रभावी होना- |
(1) ये नियम सूचना का अधिकारी (शुल्क एवं लागत अधिनियम) अधिनियम 2005 के नाम से जाने जाएंगे । |
(2) ये सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से ही प्रभावी होंगे । |
2.परिभाषा इन नियमों में, जब तक कि अलग से कुछ संदर्भित न हो :- |
(अ) ‘अधिनियम’ अर्थात् सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 |
(ब) ‘खंड’ अर्थात् अधिनियम का खंड |
(स) सभी अन्य शब्द एवं अभिव्यक्तियां, जो यहां पर प्रयोग की गयी हैं, लेकिन परिभाषित की गयी हैं अथवा नहीं की गयी हैं उनका मतलब अधिनियम में सन्निहित है । |
3.खंड (6) के उपखंड (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन - पत्र के साथ रू. 10/-(दस रूपये) शुल्क, जो कि उपयुक्त कैश रशीद या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक, जो कि सार्वजनिक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा । |
4. खंड (7) के उपखंड (1) के अंतर्गत मुहैया कराने के लिए निम्नलिखित दरों पर शुल्क, जो कि उपयुक्त कैश रशीद अथवा डिमाड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक जो कि सार्वजनिक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी के पक्ष में देय हो, प्रभार्य होगा:- |
(अ) शुल्क रू. 2/- (दो) प्रति पृष्ठ (ए4 अथवा ए3 साइज का) के हिसाब से सृजित अथवा नकल हेतु । |
(ब) बड़े साइज के पेपर के लिए वास्तविक प्रभार लागत / कीमत । |
(स) नमूनों या माडलों के लिए वास्तविक लागत या कीमत ; और |
(द) दस्तावेजों की जांच करने के लिए प्रथम घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं और इसके बाद प्रत्येक घंटे (अथवा इसका अंश) |
* भारत सरकार के कार्मिक तथा प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित असाधारण गजट द्वारा दिनांक 27.10.2005 को संशोधित तथा तथा अधिसूचित , रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2005/पी आर/15/7 दिनांक 12.12.2005 एल/टी डी द्वारा परिपत्रित। |
5. खंड-7 के उपखंड (5) के अंतर्गत, सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित दरों पर शुल्क, जो कि उपयुक्त कैश रशीद अथवा डिमाड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक जो कि सार्वजनिक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी के पक्ष में देय हो, प्रभार्य होगा:- |
(अ) सूचना मुहैया कराने के लिए प्रत्येक डिस्केट अथवा फ्लापी के लिए रू. 50/- (पचास) का शुल्क लिया जाएगा |
(ब) मुद्रित फार्म में सूचना मुहैया कराने के लिए इसके निर्धारित कीमत अथवा प्रकाशन से उद्धरण की फोटोप्रति करवाने के लिए रू. 2/- (दो) प्रति पृष्ठ लिया जायेगा । |